दिल्ली के नजदीक सिंघु बॉर्डर पर किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन के बीच किसानों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर करने के साथ बोरवेल करने शुरू कर दिए तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने हाईवे पर पक्के मकान बनाने शुरू करने और सड़क को क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा दर्ज कराया है तो नगर पालिका सचिव ने बिना अनुमति पब्लिक प्रॉपर्टी पर बोरवेल करने का मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं, पुलिस ने फिलहाल निर्माण और बोरवेल का काम रुकवा दिया। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार ने कुंडली थाना पुलिस को बताया कि कुंडली गांव पास स्थित एक कार कंपनी के सामने हाईवे पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिया है. उन्होंने ईंटों से हाईवे पर ही पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं. इसके लिए हाईवे को भी नुकसान पहुंचाया गया है. उन्होंने अवैध कब्जा करने के फोटो भी पुलिस टीम को उपलब्ध कराए हैं, जिस पर कुंडली थाना पुलिस ने आनंद सिंह के बयान पर IPC की धारा 283, 431 और 8बी नेशनल हाईवे एक्ट-1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कुंडली नगर पालिका के सचिव पवन कुमार ने कुंडली थाना पुलिस को शिकायत दी है कि हाईवे के पास केएफसी के सामने खाली जमीन पर किसानों ने बोरवेल खड़ा कर दिया है. इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है. उन्होंने पंजाब के किसान कर्म सिंह समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दी है. उन्होंने कहा कि नगर पालिका अभियंता कुंडली ने किसानों के पास जाकर उन्हें बोरवेल करने से मना किया था, उसके बावजूद बोरवेल किया जा रहा है. जिस पर पुलिस ने पवन के बयान पर कर्म सिंह और अन्य पर IPC की धारा 188 के साथ ही 8बी नेशनल हाईवे एक्ट-1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामलों की जांच कर रही है।